स्कूलों को लेकर जारी हुए आदेश

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लुधियाना : जिला भाषा अफसर ने जिले के सभी स्कूलों को आदेश जारी किया है। विभाग ने प्राइवेट व एडिड स्कूलों के बोर्ड को पंजाबी भाषा में लिखने को लेकर सख्त आदेश दिए हैं। इस संबंधी डायरेक्टर भाषा विभाग पंजाब पटियाला ने एक पत्र जारी किया है। विभाग ने पत्र में लिखा है कि प्राइवेट स्कूलों के नाम के बोर्ड अभी तक पंजाबी भाषा में नहीं लिखे गए हैं, जोकि पंजाब सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों की उल्लंघना है।

जिला भाषा अफसर डॉ. संदीप शर्मा ने सभी प्राइवेट व एडिड स्कूलों को अपील की है कि वह अपने स्कूलों के नाम बोर्ड पर पंजाबी भाषा में लिखें। इन आदेशों को तुरंत प्रभाव से अमल में लाया जाए। इसी के साथ स्कूल प्रमुखों को भी आदेश जारी किए हैं कि वह 10 अक्तूबर 2023 तक अटेस्टिड सर्टीफिकेट जिसमें लिखा हो कि स्कूल का मुख्य बोर्ड पंजाबी में है, संबंधी ईमेल (dlo.ldh.20@gmail.com) पर भेजने की हिदायत दी गई है।

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