नई दिल्ली : टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद भी मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. महुआ मोइत्रा को 30 दिन में सरकारी आवास खाली करने का नोटिस भेजा गया है. बता दें कि निष्कासित किए जाने के बाद, मोइत्रा ने अब सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में लोकसभा से अपने निलंबन को चुनौती दी है. लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी कर ‘कैश-फॉर-क्वेरी’ आरोपों पर तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को निचले सदन से निष्कासित करने की घोषणा की.
अधिसूचना में कहा गया कि ‘8 दिसंबर, 2023 को लोकसभा द्वारा श्रीमती को निष्कासित करने के प्रस्ताव को अपनाने के परिणामस्वरूप, महुआ मोइत्रा, पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर संसदीय क्षेत्र से लोकसभा की सदस्यता से निर्वाचित सदस्य हैं. महुआ मोइत्रा 8 दिसंबर, 2023 की दोपहर से लोकसभा की सदस्य नहीं रहेंगी.’ पैनल की रिपोर्ट पर तीखी बहस के बाद, जिसके दौरान मोइत्रा को बोलने की अनुमति नहीं दी गई, संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने ‘अनैतिक आचरण’ के लिए तृणमूल सदस्य को निष्कासित करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया.
