सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर (एलपीजी), तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात पर लगाया गया 15 प्रतिशत कृषि उपकर शुक्रवार से हटा दिया है। सरकार ने जुलाई में इन वस्तुओं के आयात पर 15 प्रतिशत कृषि उपकर लगाया था। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, रसोई गैस, तरलीकृत प्रोपेन और तरलीकृत ब्यूटेन के आयात को एक सितंबर से प्रभावी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) से पूरी तरह छूट दे दी गई है।
रसोई गैस सिलेंडर आयात को कृषि उपकर से दी छूट
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